राष्ट्रीय समसामयिकी 1(6-Jan-2023)
द रेज़िस्टेंस फ्रंट पर प्रतिबंध
(The Resistance Front banned)|
हाल ही में केंद्र सरकार ने गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत द रेज़िस्टेंस फ्रंट (TRF) को एक आतंकी संगठन घोषित किया है।
द रेज़िस्टेंस फ्रंट आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिये ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा था।
द रेज़िस्टेंस फ्रंट गैर-कानूनी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक प्रॉक्सी गुट के रूप में वर्ष 2019 में अस्तित्व में आया।
यह संगठन जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के विस्तार, आतंकियों की भर्ती करने, इनकी घुसपैठ कराने और पाकिस्तान से हथियारों तथा मादक पदार्थों की तस्करी करने में संलिप्त है।
द रेज़िस्टेंस फ्रंट भारत के विरुद्ध आतंकी गुटों में शामिल होने के लिये जम्मू-कश्मीर के लोगों को उकसाने हेतु सोशल मीडिया मंचों पर मनोवैज्ञानिक अभियान चलाने में भी संलिप्त है।
द रेज़िस्टेंस फ्रंट का कमांडर शेख सज्ज़ाद गुल एक कुख्यात आतंकवादी है।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें